4 साल के बेटे की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा; 60 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अपने ही चार वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मां को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40,000 रुपये मृतक बच्चे के पिता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

4 साल के बेटे की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा; 60 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
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बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अपने ही चार वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मां को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40,000 रुपये मृतक बच्चे के पिता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) लोकेश नागर की अदालत ने आदेश देवी को हत्या और साक्ष्य मिटाने के प्रयास का दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।

क्या है मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 12 जून 2024 को हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जलालपुर हसना गांव में हुई थी। बताया गया कि बच्चे के पिता कपिल कुमार खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान आरोपी मां आदेश देवी ने अपने चार वर्षीय बेटे हर्ष पर फावड़े से हमला कर दिया।

जब कपिल कुमार घर लौटे तो उन्होंने पत्नी को बच्चे पर हमला करते हुए देखा। आरोप है कि वारदात के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के इरादे से घायल बच्चे को जलती लकड़ियों में फेंकने की भी कोशिश की। पिता ने परिजनों की मदद से बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मानसिक बीमारी की दलील खारिज

मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि आरोपी महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। हालांकि, अदालत ने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर इस दलील को खारिज कर दिया।

अदालत ने मामले को गंभीर और जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 40,000 रुपये मृतक बच्चे के पिता कपिल कुमार को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया।